
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अन्य आरोपियों की जमानत को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाये और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय है।
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