
पाकिस्तान के मीडिया में मंगलवार को जारी एक खबर में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है. जियो टीवी की खबर के अनुसार संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है. खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना गवाहों का संरक्षण शामिल है.
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